सहारनपुर। मोहम्मद इकबाल को राजस्व न्यायालय से बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के 13 अगस्त 2018 के आदेश को राजस्व परिषद में खारिज कर दिया है। कहा कि कम से कम यह तो देख लिया जाए कि बैनामे कब के हैं और राजस्व संहिता कब से लागू हुई।
22 जुलाई 1999 को खरीदे गए चार बैनामा की जमीन को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर ने 13 जुलाई 2018 के आदेश से यह कहते हुए राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया था की अनुसूचित जाति के लोगों से यह जमीन खरीदी गई है। जबकि इसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। 22 जुलाई 1999 को 846 वर्ग गज, 980 वर्ग गज, 183 वर्ग गज तथा 555 वर्ग गज के चार बैनामे क्रमश: मोहम्मद इनाम, अब्दुल वहीद, इकबाल तथा महमूद के हक में हुए थे।
जिन्हें एडीएम ने खारिज करते हुए यह जमीन राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दायर याचिका में राजस्व परिषद के सदस्य डॉ. गुरदीप सिंह ने सोमवार को आदेश पारित किया। जिसमें कहा, अवर न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है।
अपर जिलाधिकारी वित्त का आदेश निरस्त करते हुए राजस्व परिषद के सदस्य ने यह भी कहा कि राजस्व संहिता 2016 में लागू हुई है जबकि बैनामे वर्ष 1999 के है।